कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. इनमें उन्होंने साल 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने में उन्हें राहत देने से इनकार के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ राहुल-सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नान्डिस की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
अपनी याचिकाओं में इन्होंने हाई कोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है. आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में पहले ही एक कैविएट दाखिल कर रखी है कि अगर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो ऐसी सूरत में उसका पक्ष भी सुना जाए.
गौरतलब है कि 10 सितंबर को राहुल गांधी और सोनिया को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी जिसने 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट की ओर से किसी प्रकार की राहत से इनकार ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया था.
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था. इस मामले में तीनों जमानत पर हैं. सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत प्रदान कर दी थी.
PM मोदी ने साधा निशाना
नोटबंदी पर सवाल खड़े करने पर राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उन्हें जमानत पर चल रहे मां-बेटे से ईमानदारी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है. कांग्रेस, इसके अध्यक्ष राहुल और उनकी मां सोनिया पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल की राजनीति एक परिवार से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है.
अनुग्रह मिश्र