सवर्ण गरीबों को आरक्षण का फैसला राजनीतिक स्टंट: केटीएस तुलसी

उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पहले ही तय किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार के इस फैसले के बारे में तुलसी ने कहा कि सरकार आरक्षण की इस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती है.

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फोटो-twitter/@narendramodi फोटो-twitter/@narendramodi

पन्ना लाल

  • नई दिल्ली,
  • 07 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 9:25 PM IST

कानूनविद और राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (10 Percent Reservation) देने के बीजेपी सरकार के ताजा फैसले को राजनीतिक स्टंट बताते हुये सोमवार को कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला संविधान के मुताबिक नहीं है. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तुलसी ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिये आरक्षण के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा ‘‘यह पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है, ना तो यह संविधान के मुताबिक है और ना ही यह कानून बनने लायक है.’’

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उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पहले ही तय किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार के इस फैसले के बारे में तुलसी ने कहा कि सरकार आरक्षण की इस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को यह मालूम है, फिर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है.’’ इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा के सवाल पर तुलसी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला चुनाव में सिर्फ लोगों को लुभाने के लिये किया गया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार सरकार मंगलवार को इस संबंध में संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है. यह मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा. हालांकि इस आरक्षण को लागू करवाने के लिए बीजेपी को आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर पास करवाना होगा. नरेंद्र मोदी सरकार की असली चुनौती इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराने की होगी.

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