Nirbhaya Rape Case: अभी दोषियों के पास हैं और भी विकल्प, सजा के लिए मिलेगी नई तारीख!

चारों दोषियों की कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की फाइलें अलग-अलग जगह हैं. मुकेश और विनय की सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है.

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निर्भयाकांड के दोषी दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है निर्भयाकांड के दोषी दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है

संजय शर्मा / परवेज़ सागर

  • नई दिल्ली,
  • 16 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 9:00 PM IST

  • दोषियों के पास अभी हैं और भी विकल्प
  • अभी भी कर सकते हैं याचिका दाखिल
  • फांसी की नई तारीख का होगा ऐलान

कानून के प्रावधान, संवैधानिक अधिकार और प्रशासनिक पेचीदगियां... सबको मिलाकर जो मिक्सचर बन रहा है वो शायद निर्भया के चारों सजायाफ्ता दोषियों को जिंदगी की चंद सांसें बढ़ा दे. पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी यही सब सामने आ रहा है. खुद अदालत ने कहा कि हम इन कानूनी प्रावधानों और दोषियों को अपने बचाव के लिए मिले कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की वजह से इनकी सजा पर अमल को टाल रहे हैं. रद्द नहीं कर रहे. अगर सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका या फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होगी तो हम डेथ वारंट की नई तारीख देंगे.

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फिलहाल चारों दोषियों की कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की फाइलें अलग-अलग जगह हैं. मुकेश और विनय की सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है. दिल्ली सरकार के गृह विभाग और खुद उपराज्यपाल ने इसे खारिज करने की सिफारिश के साथ दया याचिका को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है. वहां भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास से होते हुए गृह सचिव तक ये याचिका जाएगी. फिर राष्ट्रपति इस पर फैसला लेंगे.

इस बीच मुकेश ने अपने खिलाफ डेथ वारंट को भी टालने की अर्जी ट्रायल कोर्ट में लगाई थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली सरकार भी इनको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की छूट देने को तैयार है तो फिर नई तारीख देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि दोषियों में से कुछ ने दया याचिका लगाई है. 22 जनवरी में सिर्फ पांच दिन बचे हैं. राष्ट्रपति एक दो दिन में इनकी याचिका खारिज भी कर देते हैं तो फिर इनको सजा-ए-मौत की तारीख तय करने के लिए 14 दिन की मोहलत तो देनी ही होगी.

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अब जेल प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है. वो रिपोर्ट आने के बाद ही फांसी की नई तारीख तय करनी होगी. जेल प्रशासन ने फांसी की नई तारीख देने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है.

दूसरी ओर बचे दो और दोषी. अक्षय और पवन गुप्ता. इन दोनों की सुप्रीम कोर्ट से सजा-ए-मौत की पुष्टि वाले आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है. अब ये दोनों कई तरह के हथकंडों के जरिए पहले तो सुधारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने में ही हर संभव देरी करेंगे. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकेश की अर्जी पर बुधवार को सख्त लहजे में पूछा कि जब 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आपकी रिट एसएलपी खारिज कर दी थी, तो ढाई साल तक आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे.

अदालत ने कहा कि इस दौरान आपने रिव्यू और क्यूरेटिव क्यों दाखिल नहीं की. जिनकी दया याचिका लग चुकी है, वो तो आखिरी संवैधानिक विकल्प के मोड़ पर खड़े हैं. लेकिन अक्षय, विनय और पवन के पास क्यूरेटिव लगाने और उसके खारिज होने की हालत में डेथ वारंट को चुनौती देने के साथ-साथ दया याचिका लगाने का संवैधानिक विकल्प भी बचा हुआ है. ये तो विकल्प हैं. कानूनी और संवैधानिक लेकिन चूंकि हमारा संविधान और कानून दोनों वकीलों के लिए स्वर्ग हैं लिहाजा हथकंडे भी बहुत हैं फांसी टालने के.

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दोषियों के वकीलों का कहना है कि हमारे कानूनी तरकश में फिलहाल इतने तीर तो हैं कि दो साल तक हम फांसी टालने का माद्दा रखते हैं. जब तक ये हथकंडे चलेंगे कोई अदालत इनको फांसी तो नहीं दे सकती. अब एक ओर दोषियों के वकील ए पी सिंह के दावे हैं दूसरी ओर संवैधानिक और कानूनी छूट के बीच सहमे खड़े कानून और संविधान, तीसरी ओर इंसाफ की आस में सूनी आंखों से न्याय की अंधी देवी को टकटकी लगाए निहारती देश की जनता और निर्भया के माता-पिता. सूनी पथराई आंखें उन आंखों को देख रही हैं जिन पर काली पट्टी भी बंधी है.

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