राजद्रोह केस: आरोपियों को मिलेगी अग्रिम जमानत? बॉम्बे HC में सुनवाई आज

मुंबई के आजाद मैदान में हुई नारेबाजी के मसले पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. राजद्रोह के आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

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मुंबई के आजाद मैदान में हुई देश विरोधी नारेबाजी मामले पर होगी सुनवाई (फाइल फोटो) मुंबई के आजाद मैदान में हुई देश विरोधी नारेबाजी मामले पर होगी सुनवाई (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • मुंबई,
  • 10 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 8:23 AM IST

  • शरजील इमाम के समर्थन में नारेबाजी पर सुनवाई
  • आरोप अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे हैं हाई कोर्ट

मुंबई के आजाद मैदान में शरजील इमाम के समर्थन में हुई नारेबाजी के मसले पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. राजद्रोह के आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

इस मामले में उर्वशी उर्फ क्रिश चूड़ावाला समेत 51 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है. 5 फरवरी को सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. पुलिस अग्रिम जमानत का विरोध कर रही है.

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बता दें कि मुंबई सेशन कोर्ट ने राजद्रोह केस में उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका 5 फरवरी को खारिज कर दी थी. राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद उर्वशी चूड़ावाला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

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मुंबई के आजाद मैदान में शरजील इमाम के समर्थन में उर्वशी चूड़ावाला ने नारेबाजी की थी. इसके बाद उर्वशी समेत 50 अज्ञात लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था.

मुंबई पुलिस उर्वशी चूड़ावाला को गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है. पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है लेकिन अभी तक उर्वशी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. गिरफ्तारी से बचने के लिए उर्वशी चूड़ावाला ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

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पिछले सप्ताह मुंबई के आजाद मैदान में एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम में शरजील इमाम के समर्थन में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने को लेकर पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया था.

पूछताछ के लिए सामने नहीं आ रहीं उर्वशी चूड़ावाला

पुलिस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दो फरवरी को इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस के मुताबिक, चूड़ावाला को पूछताछ के लिए दो बार बुलाया गया लेकिन वह हाजिर नहीं हुई.

गौरतलब है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर इमाम को बिहार के जहानाबाद से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.

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