मालेगांव केस: प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित को SC से राहत, बेल के लिए निचली कोर्ट जाएं

2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और श्रीकांत पुरोहित को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि मकोका के तहत दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए.

Advertisement
Pragya Thakur Pragya Thakur

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 15 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 5:51 PM IST

2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और श्रीकांत पुरोहित को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि मकोका के तहत दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए.

शीर्ष कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्पेशल कोर्ट में रेगुलर बेल की याचिका दे सकते हैं. हालांकि आरोपी राकेश तावड़े के खिलाफ मकोका के तहत सबूत मिले हैं.

Advertisement

गौरतलब है कि साध्वी पर 29 सितंबर 2008 में नासिक के मालेगांव में हुए धमाकों की साजिश रचने का आरोप है. धमाकों में 6 की मौत हो गई थी. मामले में प्रज्ञा ठाकुर को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था. साध्वी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील जोशी की हत्या का भी आरोप है. स्तन कैंसर से पीड़ित प्रज्ञा ठाकुर का इलाज जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में चल रहा है. वह भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement