सलेम के खिलाफ मकोका के तहत लगे आरोप वापस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को माफिया अबु सलेम को राहत देते हुए वर्ष 2002 के फिरौती मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत उस पर लगे आरोपों को वापस ले लिया.

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अबु सलेम अबु सलेम

आईएएनएस

  • नई दिल्ली,
  • 11 मई 2012,
  • अपडेटेड 12:09 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को माफिया अबु सलेम को राहत देते हुए वर्ष 2002 के फिरौती मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत उस पर लगे आरोपों को वापस ले लिया.

न्यायमूर्ति वी.के. शाली ने दिल्ली पुलिस एवं अबु सलेम की ओर से दायर याचिकाओं को अनुमति देते हुए सलेम पर लगे आरोपों को वापस ले लिया. दिल्ली पुलिस ने सलेम पर मकोका के तहत लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की थी.

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ज्ञात हो कि सलेम को वर्ष 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. इसके बाद दिल्ली के कारोबारी अशोक गुप्ता से कथित रूप से पांच करोड़ रुपये की फिरौती की रकम मांगने पर उस पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया.

निचली अदालत ने वर्ष 2009 में सलेम पर लगे मकोका के आरोपों को वापस लेने की मांग वाली पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाई.

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