सुहैब इलियासी की अपील पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

'इंडियाज़ मोस्ट वॉन्टेड' के निर्माता और एंकर सुहैब इलियासी की अपील के बाद दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले पर अब कोर्ट 3 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगी. सुहैब ने अपनी अपील में उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार भी लगाई है.

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अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी

परवेज़ सागर / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 3:14 PM IST

'इंडियाज़ मोस्ट वॉन्टेड' के निर्माता और एंकर सुहैब इलियासी की अपील के बाद दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले पर अब कोर्ट 3 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगी. सुहैब ने अपनी अपील में उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार भी लगाई है.

सुहैब इलियासी ने बीते मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने बीते साल 20 दिसंबर को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी.

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अब अगली सुनवाई में सीबीआई को सुहैब इलियासी की अपील पर अपना जवाब देना है. उनके बाद ही ज़मानत की अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगी.

बताते चलें कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी अंजू इलयासी की हत्या का दोषी करार दिया था. साथ ही उन पर दो लाख का जुर्माना किया गया था. कोर्ट ने उन्हें अंजू की मां को दस लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था.

निचली अदालत में पीड़ित पक्ष ने कहा था कि अपनी ही बीवी को सुहैब ने इतनी दर्दनाक मौत दी जबकि वो फाइट अगेंस्ट क्राइम की इमेज के साथ लोगों की नज़रों में चैंपियन थे. इतना ही नहीं सुहैब के क्राइम शो इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की वजह से करीब 50 कुख्यात अपराधी या तो पकड़े गए थे या फिर मारे गए थे.

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जबकि सुहैब के वकील ने कड़कड़डूमा कोर्ट में कहा था कि ये पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है. इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. लिहाज़ा इस मामले को दुर्लभ श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. इसके अलावा इस मामले में एक्सट्रीम ब्रूटेलिटी या पहले से प्लानिंग नहीं की गई. ये मामला सुहैब की बेटी की कस्टडी से जुड़ा हुआ है, जो कोर्ट से केस जीतकर ही सुहैब को मिली है.

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