ITR भरने के लिए बचे सिर्फ 6 दिन, नहीं भरा तो लगेगी भारी पेनल्टी

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको इन 6 दिनों के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आय कर विभाग आप पर पेनल्टी लगा सकता है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 25 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 10:53 AM IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, तो अगले 6 दिनों के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए.

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आय कर विभाग आप पर पेनल्टी लगा सकता है. यह पेनल्टी 1 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये के बीच आपकी आय के मुताबिक लग सकती है.

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आयकर विभाग लगातार टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरने को लेकर जागरूक कर रहा है. अब आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से भर सकते हैं.

इसके लिए आपको अपनी आय से जुड़े सभी दस्तावेज जमा कर लेने चाहिए. इसके साथ ही आपको होम लोन, बैंक इंटरेस्ट सर्ट‍िफिकेट और फॉर्म 16 समेत सभी दस्तावेज इकट्ठे कर लेने चाहिए. इन दस्तावेजों के आधार पर आप आसानी से आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं.

आईटीआर 1 में कैसे भरें सैलरी डिटेल:

अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म अथवा सहज भरना होगा. इसमें आप अपनी सैलरी डिटेल फॉर्म 16 की मदद से आसानी से भर सकते हैं. आपको ज्यादातर डिटेल इसमें मिल जाती हैं.

इसके अलावा अपनी सैलरी स्ल‍िप की मदद भी आप इसमें ले सकते हैं. हालांकि याद रख‍िये कि आपको 31 जुलाई तक रिटर्न भरना अनिवार्य है. इसके बाद एक दिन की भी देरी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. 

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