50,000 रुपये से कम के रिफंड तुरंत जारी करने के आदेश

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50 हजार रुपये से कम के इनकम टैक्स रिफंड दावे को जल्द-से-जल्द  निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

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सरकार के इस कदम से इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत सरकार के इस कदम से इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

स्वाति गुप्ता

  • नई दिल्ली,
  • 07 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 2:20 PM IST

अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लाखों टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने टैक्स अधिकारियों को 50,000 रुपये से कम राशि वाले दावों के निपटान के निर्देश दिए हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड के लिए 5,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लंबित है जो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी चिंता बन गई है. अधिकारियों ने बताया कि इसी सप्ताह रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों के साथ समीक्षा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकम टैक्स देने वालों की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने एवं उनकी शिकायतों में कमी लाने का आह्वान किया था. इसके बाद वित्त मंत्रालय करदाता अनुकूल प्रणाली (टैक्सपेयर्स फ्रेंडली सिस्टम) सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को भेजे निर्देशों में कहा है कि वे आकलन अधिकारियों से कहें कि 50,000 रुपये से कम राशि के रिफंड जारी करने की प्रक्रिया तेज करें. इस आदेश के अनुसार एक नवंबर तक 2013-14 आकलन वर्ष के लिए रिफंड किया गया है.

इनपुट: भाषा

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