फर्जी डिग्री केस: जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ में अदालत की कार्रवाई को सेशन कोर्ट ने रोका

फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. यह रोक सेशन कोर्ट ने लगाई है. मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

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जितेंद्र सिंह तोमर जितेंद्र सिंह तोमर

अजीत तिवारी / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 25 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 5:32 AM IST

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली की निचली अदालत की कार्रवाई पर सेशन कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. यह रोक अगले महीने 10 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक जारी रहेगी. इस मामले में आरोप तय किये जाने के खिलाफ आप विधायक जितेंद्र सिंह तोमर की अपील पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है.

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जितेंद्र सिंह तोमर की तरफ से पेश हुए वकील कुश शर्मा ने कोर्ट से कहा है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है जिसमें उनके ऊपर गलत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री ने बार काउंसिल के उन पर एफआईआर दर्ज कराने पर भी सवाल उठाए हैं. अर्जी में कहा गया है कि बार काउंसिल के पास किसी भी वकील का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार तो है लेकिन FIR कराने का नहीं.

जितेंद्र सिंह तोमर ने कोर्ट में लगाई गई अर्जी में अपने ऊपर लगे फर्जी डिग्री लेने के आरोप को ही गलत बताते हुए चुनौती दी है. जितेंद्र सिंह तोमर ने अपनी अर्जी में कोर्ट को कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए धारा 420 और 120बी पूरी तरह से गलत है. इस बात के पुख्ता सबूत अब तक इस केस में नहीं मिले हैं जिससे यह साफ हो सके कि उनकी डिग्री फर्जी थी.

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दरअसल, 27 अगस्त को जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री से जुड़े इस मामले में कोर्ट में गवाही शुरू होनी थी, इस मामले में कुल 63 गवाह हैं. लेकिन इससे पहले कि गवाही शुरू हो पाती जितेंद्र सिंह तोमर ने उन धाराओं को कोर्ट में चुनौती दे दी जिनके तहत फर्जी डिग्री केस में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है.

इससे पहले तिलकामांझी यूनिवर्सिटी ने भी जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री को रद्द कर दिया था. जिसके बाद यूनिवर्सिटी के फैसले को तोमर ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तिलकामांझी यूनिवर्सिटी के सिंह तोमर की लॉ की डिग्री को रद्द करने के आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक दिल्ली में चल रहे इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता. बहरहाल अब 10 सितंबर को जितेंद्र सिंह तोमर की उस याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट की धाराओं को कोर्ट में चुनौती दी है.

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