दिल्ली सरकार का आदेश, ब्याज के साथ बढ़ाई हुई फीस लौटाएं स्कूल

दिल्ली सरकार ने शहर के 575 निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है. सरकार ने उन स्कूलों को निर्देश दिया है, जिन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए ज्यादा फीस वसूली थी.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

मोहित पारीक

  • नई दिल्ली,
  • 24 मई 2018,
  • अपडेटेड 3:12 PM IST

दिल्ली सरकार ने शहर के 575 निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है. सरकार ने उन स्कूलों को निर्देश दिया है, जिन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए ज्यादा फीस वसूली थी. साथ ही स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 तक वसूली गई बढ़ी हुई फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है.

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आप सरकार का यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से गठित एक समिति की रिपोर्ट के बाद आया है. हाईकोर्ट ने उक्त समिति का गठन छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में निजी स्कूलों के रिकार्ड की जांच करने के लिए किया था. समिति ने अभी तक शहर में 1169 स्कूलों की आडिट की है.

शिक्षा निदेशालय के एक आदेश में कहा गया है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में 575 स्कूलों की पहचान की है कि वे वसूली गई बढ़ी फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाएं. आदेश में ये भी कहा गया, ''साथ ही स्कूलों को निर्देशित किया जाता है कि वे सात दिन के भीतर फीस वापस करें और यदि कोई वेतन बकाया है तो उसका भुगतान सुनिश्चित करें.

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साथ ही सरकार आदेश की अनुपालना को लेकर भी सख्त दिखाई दे रही है. आदेश में कहा गया है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून, 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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