अदालत ने आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को हत्या मामले में सुनाई उम्रकैद की सजा

बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद और आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को विशेष अदालत ने दो भाईयों की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उनके अलावा तीन अन्य आरोपियों के लिए भी यही सजा मुकर्रर की गई है.

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शहाबुद्दीन के साथ अन्य तीन आरोपियों को भी उम्रकैद मिली है शहाबुद्दीन के साथ अन्य तीन आरोपियों को भी उम्रकैद मिली है

परवेज़ सागर

  • पटना,
  • 11 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 5:38 PM IST

बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद और आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को विशेष अदालत ने दो भाईयों की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उनके अलावा तीन अन्य आरोपियों के लिए भी यही सजा मुकर्रर की गई है.

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर आरोप था कि उन्होंने अगस्त 2014 में अपने तीन साथियों के साथ मिलकर सीवान के गोशाला रोड निवासी चंद्रशेखर प्रसाद के तीन बेटों को पहले अगवा कर लिया था और बाद में उनमें से गिरीश और सतीश की तेजाब से जलाकर हत्या कर दी थी. इस मामले की शिकायत मृतकों की मां कलावती ने दर्ज कराई थी.

पटना की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन और इस अपराध में उनका साथ देने वाले तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी. एडीजी अजय कुमार श्रीवास्तव ने शहाबुद्दीन के अलावा राजकुमार, आरिफ और असलम को भी इस मामले में हत्या, अपहरण और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया था. इसलिए उन्होंने इन सभी को कड़ी सजा सुनाई है.

अदालत का फैसला आने के बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा कि वे अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगी. फिलहाल, पूर्व सांसद और अन्य आरोपी जेल में बंद हैं.

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