कोरोना मरीजों के लिए यूपी सरकार ने जारी की होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस, ये होंगे नियम

यूपी सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य सरकार कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति देगी.

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यूपी में होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी (फाइल फोटो-PTI) यूपी में होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी (फाइल फोटो-PTI)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 20 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 10:23 PM IST

  • कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी
  • सरकार ने गाइडलाइन में होम आइसोलेशन के लिए बताए नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य सरकार कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति देगी.

असल में, यूपी में बड़ी संख्या में कोरोना के बिना लक्षण वाले संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, ऐसे में आशंका है कि इस जानलेवा वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है. लिहाजा यूपी सरकार यह नई व्यवस्था लेकर आई है.

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यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेशन के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा-निर्देश जारी किया है. सीएम की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, मरीज और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.

ये होंगे होम आइसोलेशन के नियम

- गाइडलाइन में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले जिन मरीजों के घर में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति होगी. यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें इलाज करने वाले डॉक्टर ने बिना लक्षणों वाला मरीज बताया हो.

- गाइडलाइन के मुताबिक जिन मरीजों के घर में होम आइसोलेट होने और परिजनों के क्वारनटीन होने की सुविधा हो, उन्हें इसकी इजाजत होगी. साथ ही घर में दो शौचालय की सुविधा होनी चाहिए.

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- जिन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (HIV, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर आदि की वजह से) कम होगी उन्हें होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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- गाइडलाइन में कहा गया है कि 24 घंटे मरीज की देखभाल करने के लिए एक शख्स का होना जरूरी है. पूरे होम आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति और संबंधित अस्पताल के बीच संबंध बनाए रखना होम आइसोलेशन की एक प्रमुख अनिवार्यता है.

- मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके संपर्क में रहने वालों को प्रोटोकॉल के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी

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-होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा. इस ऐप को ब्लू ट्रूथ और वाईफाई के जरिये हमेशा सक्रिय रखना होगा. दिन में दो बार इस ऐप में सूचना अपडेट करना होगा. अगर मरीज के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वह फोन से कंट्रोल रूम को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सूचना दे सकता है. साथ ही मरीज को स्वास्थ विभाग की ओर से तैयार किए गए ऐप को भी डाउन लोड करना होगा.

कब खत्म होगा होम आइसोलेशन

होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों के पॉजिटिव होने के 10 दिन बाद और पिछले तीन दिनों में बुखार न आने पर होम आइसोलेशन समाप्त माना जाएगा. इसके बाद मरीज को 7 दिनों तक घर ही रहना होगा. होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी.

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