दिल्ली में और बढ़ा विवाद, केजरीवाल सरकार ने कराई गंगाराम अस्पताल पर FIR

दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

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सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई) सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)

मिलन शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 जून 2020,
  • अपडेटेड 11:38 PM IST

  • सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर
  • महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन का आरोप

देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है. दिल्ली में लगातार हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है. इस बीच सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

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दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

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आईपीसी की धारा 188 के तहत गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में कहा गया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना और केवल आरटी पीसीआर ऐप के माध्यम से सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था. सर गंगाराम ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर का उपयोग नहीं किया.

प्रोफेशनल की नियुक्ति

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं. अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का इलाज न करने और लापरवाही बरतने के आरोप भी लग चुके हैं. हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी शख्स इलाज के लिए आता है तो उसका इलाज करना होगा.

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वहीं किसी व्यक्ति को अस्पताल में इलाज करवाने में दिक्कत ना हो, यह सुनिश्चित करवाने के लिए अब से सभी कोविड अस्पतालों में दिल्ली सरकार एक प्रोफेशनल नियुक्त करेगी. अस्पताल के अंदर मौजूद प्रोफेशनल जानकारी देगा कि अस्पताल में बेड मौजूद है या नहीं. जो बाद में ऐप पर भी डाला जाएगा. जिससे लोगों तक अस्पताल के अंदर बेड की सही जानकारी पहुंच सके.

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