दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला घोटाले के एक मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में सज़ा पर फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट 5 दिसंबर को सज़ा पर फैसला सुनाएगा. दोषियों और सीबीआई की तरफ से कोर्ट में सोमवार को बहस पूरी हो गई है. बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया था.
कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, कोयला मंत्रालय में उस समय के संयुक्त सचिव केएस क्रोफा, कोयला मंत्रालय के रिटायर्ड निदेशक केसी समरिया, निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर विकास पटनी, विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर विकास पटनी के सहयोगी आनंद मलिक की सजा पर सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
कोयला घोटाला मामले में एचसी गुप्ता समेत सभी दोषियों को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने सज़ा पर बहस करते हुए कोर्ट से कहा कि ये बहुत ही गंभीर अपराध है. राष्ट्रीय हित में देखें तो 1 लाख 86 हज़ार करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. इस घोटाले से संबंधित 55 एफआईआर दर्ज की गई हैं. कोयला घोटाला मामले की ईडी भी अलग से जांच कर रही है.
कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि वो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं. साथ ही डायबिटीज के मरीज हैं, आज तक किसी को ठेस नहीं पहुंचाई. ट्रायल के समय भी किसी से कुछ नहीं कहा. पहली बार जब सीबीआई ने समन किया तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया. फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा पर 5 दिसंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सना जैदी / पूनम शर्मा