दिल्ली के अंदर कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे इसके लिए दिल्ली सरकार ने 'हायर एजुकेशन लोन गारंटी स्कीम' और 'स्कॉलरशिप स्कीम' के लिए वेब पोर्टल शुरू कर दिया है. स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 17 नवंबर, 2017 को आईपी यूनिवर्सिटी, द्वारका में लोन गारंटी और स्कॉलरशिप के वेब-पोर्टल की शुरुआत की.
दिल्ली की सरकारी स्कूलों में अब पैरेंट्स की भी होगी 'पढ़ाई'
इस मौके पर सीएम ने कहा कि 'अगर हमारे देश के लोग पढ़े-लिखे होंगे स्वस्थ होंगे तो देश खुद आगे बढ़ेगा'. दिल्ली के अंदर कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा'. वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब पैसों की कमी के लिए कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहेगा. अब पैरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके साथ है
नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
अब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए बैकों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. स्टूडेंट्स दिल्ली हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम के लिए इसी पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं. सरकार एक लाख पारिवारिक आय वाले स्टूडेंट्स को 100 फीसदी ट्यूशन फीस, ढाई लाख तक आय वालों की 50 फीसदी और छह लाख तक वार्षिक आय वालों की 25 फीसदी ट्यूशन फीस का भुगतान करेगी.
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किसी भी संस्थान में पढ़ने के लिए कर सकते हैं अप्लाई
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली के स्कूल से पास हुए हैं वह हायर एजुकेशन के लिए देश के किसी भी सरकारी संस्था से पढ़ाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
10वीं और 12वीं में पास होना जरूरी
तीनों श्रेणी में छूट पाने के लिए सामान्य छात्रों को 60% नंबर लाना होंगे. बता दें, गारंटी स्कीम में लोन के लिए दिल्ली के स्कूल से 10वीं और 12वीं पास करना जरूरी है.दिल्ली सरकार स्टूडेंट्स के लिए बैंक गारंटी देगी, पैरंट्स को गारंटी देने की जरूरत नहीं है. वेब पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पढ़ाई पूरी करने के एक साल के बाद स्टूडेंट्स 15 साल में आसान किस्तों में लोन चुका सकेंगे . वहीं सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र 10 लाख तक लोन ले सकते हैं
अनुज कुमार शुक्ला