10 साल पुरानी गाडि़यों पर NGT करेगा आज सुनवाई, केंद्र करेगा विरोध

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाडि़यों पर बैन को लेकर फैसला सुना सकता है. NGT ने दस साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाडि़यों पर बैन को लेकर दो हफ्ते की राहत दी थी.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2015,
  • अपडेटेड 9:23 AM IST

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाडि़यों पर बैन को लेकर फैसला सुना सकता है. NGT ने दस साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाडि़यों पर बैन को लेकर दो हफ्ते की राहत दी थी. हालांकि सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार IIT-दिल्ली की ताजा स्टडी के आधार पर पुरानी गाडि़यों पर बैन लगाने के फैसले का विरोध करेगी.

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यह होगा विरोध का आधार
IIT-दिल्ली की ताजा स्टडी में कहा गया है कि पुरानी गाडि़यों पर बैन लगाने से PM2.5 प्रदूषण का स्तर सिर्फ एक फीसदी कम होगा. केंद्र इसी स्टडी को अपने विरोध का जरिया बनाएगा. PM2.5 से फेफड़ों का कैसर, रेस्पिरेट्री इंफेक्शन और हृदय से जुड़ी बीमारियां होती हैं. हालांकि इससे पहले जो स्टडीज हुई हैं, उनमें कहा जाता रहा है कि वायु प्रदूषण में गाडि़यों का योगदान लगभग 20 फीसदी तक है.

सोमवार को खत्म हो रही है मोहलत
NGT ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर रोक से जुड़े आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया था, जो सोमवार को खत्म हो रहा है. NGT ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि 2 हफ्ते के बाद वह किसी तरह की दलील नहीं सुनेगा. इससे साफ है कि ट्रिब्यूनल इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुना देगा.

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गौरतलब है कि NGT ने दिल्ली में चल रही 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था. NGT ने ऐसी गाड़ियों पर बैन लगाते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द ऐसी गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोका जाए.

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