SC: 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ि‍यों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है. याचिका में एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैन करने को कहा गया है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 12:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ि‍यों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है. याचिका में एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैन करने को कहा गया है.

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याचिकाकर्ता विशाल श्रीपति जोगदांड ने अपनी याचिका में कहा कि एनजीटी के पास इस ओर आदेश पारित करने का आधिकार नहीं है. श्रीपति ने फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ पुरानी गाड़ि‍यों के परिचालन की मांग की थी. लेकिन याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि एनजीटी ने जनहित में यह आदेश पारित किया है और हमें इसके लिए एनजीटी का समर्थन करना चाहिए.

गौरतलब है कि सितंबर 2014 में NGT ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बीते साल दिसंबर में गाड़ि‍यों को बैन करने का फैसला किया था.

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