केंद्र सरकार ने बिना सुरक्षा मंजूरी के FM रेडियो नीलामी की तीसरे चरण की प्रक्रिया में सन समूह को भाग लेने की अनुमति देने वाले न्यायाधीश के फैसले को आज मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय ने न्यायाधीश एम सत्यनारायण के 23 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपीलें दाखिल की और कहा कि न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश जारी करने में गलती की है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समूह की कंपनी को एफएम नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने से इस आधार पर इंकार कर दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे सुरक्षा मंजूरी नहीं दी है क्योंकि इसमें गंभीर आर्थिक अपराधों को आधार बनाया गया है जिनका सामना समूह के एक प्रमोटर और पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को करना पड़ा है.
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