दिल्ली हाईकोर्ट से सोमनाथ भारती को बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि फैसला आने तक उनकी अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. अब दिल्ली पुलिस फैसला आने तक सोमनाथ को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

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दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 5:25 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि फैसला आने तक उनकी अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. अब दिल्ली पुलिस फैसला आने तक सोमनाथ को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि सोमनाथ एक नेता हैं. जो व्यक्ति पुलिस-व्यवस्था और अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, उसे अग्रिम जमानत नहीं दिया जाना चाहिए. वहीं, सोमनाथ के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक मंशा से ऐसा किया जा रहा है.

बताते चलें कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर दो दिन के लिए रोक लगा दी थी. उसके बाद देर रात वह अपने कुत्ते के साथ द्वारका नार्थ पुलिस थाने पहुंचे थे. उस वक्त उन्होंने साफ किया था कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेंगे.

सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी है. कोर्ट ने उन पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उसके बाद वह दिल्ली से लापता हो गए थे. उनकी तलाश में पुलिस ने कई जगह छापे भी मारे थे.

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