दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. अब इस मामले में 18 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी. खबर है कि सोमनाथ भारती केस के संबंध में पुलिस थाने पहुंचे हैं.
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर दो दिन के लिए रोक लगा दी थी. उसके बाद देर रात सोमनाथ भारती अपने कुत्ते के साथ द्वारका नार्थ पुलिस थाने भी गए थे. उस वक्त उन्होंने साफ किया था कि वह पुलिस को जांच में सहयोग करेंगे.
बुधवार को सोमनाथ ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर द्वारका की अदालत में अर्जी दाखिल की थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. हालांकि अदालत ने इस मामले में 18 सितंबर को दोबारा सुनवाई करने की बात कही है.
गौरतलब है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी किया था. उन पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई निर्देश अदालत ने दिए थे. इसी बीच खबर आ रही है कि सोमनाथ सोमनाथ भारती पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं. जहां वे पुलिस को अपने बयान दे सकते हैं.
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