मैगी के बाद असम में वाई-वाई नूडल्स पर रोक

मैगी के साथ ज्यादातर नूडल्स के 'बुरे दिन' आ गए हैं. असम सरकार ने अब वाई-वाई नूडल्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) की मौजदूगी के चलते इसे तत्काल प्रभाव से 30 दिन के लिए बैन कर दिया है.

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aajtak.in

  • गुवाहाटी,
  • 16 जून 2015,
  • अपडेटेड 9:14 AM IST

मैगी के साथ ज्यादातर नूडल्स के 'बुरे दिन' आ गए हैं. असम सरकार ने अब वाई-वाई नूडल्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) की मौजदूगी के चलते इसे तत्काल प्रभाव से 30 दिन के लिए बैन कर दिया है.

सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2 ए) के तहत अधिसूचना जारी की और सीजी फूड्स के प्रोडक्ट वाई-वाई 1-2-3 नूडल्स (मिनी) और वाई-वाई मिनी- रेडी टू ईट नूडल्स के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी.

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विज्ञप्ति के मुताबिक, सरकार ने इसे असुरक्षित घोषित किया और तत्काल प्रभाव से फिलहाल 30 दिन के लिए इस पर रोक लगा दी.

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