कोलेजियम सिस्‍टम: सु्प्रीम कोर्ट ने कहा- नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता और उम्र भी शामिल हो

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया और कोलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि केन्द्र सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से इस प्रकिया का ड्राफ्ट तैयार करवाए.

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सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय

सबा नाज़

  • नई दिल्ली,
  • 16 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 2:45 PM IST

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया और कोलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि केन्द्र सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया(सीजेआई) की सलाह से इस प्रकिया का ड्राफ्ट तैयार करवाए. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति में न्‍यूनतम योग्‍यता और उम्र भी शामिल हो.

हालांकि केंद्र पहले ही उस प्रक्रिया का मसौदा ज्ञापन पत्र बनाने से साफ इनकार कर चुका है, जिसका पालन सर्वोच्च अदालत कोलेजियम उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया जाना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्रकिया की गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए.

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम में सुधार के मुद्दे पर सभी सुझावों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की भावी नियुक्तियों के लिए सरकार को सीजेआई की सलाह से मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी. हाल ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने का सरकार का प्रयास विफल हो गया था.

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