इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने पर SC ने UP सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम राज्य सरकार नहीं बदल सकती है. यह अधिकार केंद्र के पास है.

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सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 20 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 3:38 PM IST

  • रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय का नाम बदलने की तैयारी
  • इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी की ओर से SC में अर्जी

इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम राज्य सरकार नहीं बदल सकती है. यह अधिकार केंद्र के पास है.

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इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस अशोक भूषण ने खुद को इससे अलग कर लिया था. अदालत की नई पीठ इस पर सुनवाई कर रही है.

पिछले साल यूपी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का फैसला किया था. संतों ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव दिया था. कुंभ मेले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का ऐलान किया था.

तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसके बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया. इलाहाबाद शहर का नाम बदलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलने की तैयारी है. इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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