सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर सुनवाई के दौरान नए नियमों पर रोक लगाते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि नियमों की समीक्षा के लिए शिक्षाविदों, विधिवेताओं और सामाजिक इंजीनियरों की एक समिति गठित की जानी चाहिए. यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि वह बताए कि इसे किस स्तर पर लागू किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी सभी जानकारियां प्रदान करे.