रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन नियम, 8 घंटे पहले रद्द पर नहीं रिफंड, बोर्डिंग नियम भी बदले.केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे टिकटिंग सिस्टम में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. नए नियम के तहत अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.