इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने माता-पिता को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने 2020-21 में जमा की गई फीस का 15 फीसदी हिस्सा माफ करने का आदेश दिया है. ये आदेश राज्य के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा. 2020-21 में स्कूलों ने जितनी फीस ली थी, उसका 15% अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा.