उदयपुर की पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण करने की दोषी महिला को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. खास बात यह है कि यह उदयपुर का पहला मामला है, जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने किसी महिला को दोषी मानते हुए इतनी सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) महेंद्र ओझा ने बताया कि यह घटना वर्ष 2023 की है. प्रतापनगर थाना क्षेत्र में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था कि कानोड़ की रहने वाली महिला शेखा बानू ने 17 साल के लड़के को नशे की हालत में अपने साथ रखा और बार-बार उसका यौन शोषण किया. 12 मार्च 2023 को परिजनों ने नाबालिग लड़के को उदयपुर की सवीना कृषि मंडी के पास स्थित एक होटल में महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था.
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नाबालिग के परिजनों ने शिकायत में कहा था कि महिला, उनके नाबालिग बेटे को नशा करवाकर यौन शोषण करती और फोटो-वीडियो भी बना लेती थी. इसके बाद इन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार-बार शोषण करती थी. पुलिस ने इस शिकायत की जांच के बाद शेखा बानू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने महिला के खिलाफ 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए.
इसी के साथ तर्क दिया कि महिला के मोबाइल से किशोर के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बरामद हुए हैं. इन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर उसने कई बार किशोर का शोषण किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद पर जज संजय भंडारी ने महिला को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि यह उदयपुर का अभी तक का एकमात्र मामला है, जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने किसी महिला को सजा सुनाई है.
सतीश शर्मा