'एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी...', थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर राजस्थान HC की टिप्पणी

थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदाल ने पूछा कि उन्हें (नरेश) मुख्य आरोपी होने के नाते उन्हें हिंसा भड़काने का दोषी क्यों न माना जाए.

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SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत

देव अंकुर

  • जयपुर,
  • 15 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:55 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि मुख्य आरोपी होने के नाते उन्हें हिंसा भड़काने का दोषी क्यों न माना जाए. अदालत ने इस मामले में केस डायरी तलब करते हुए सुनवाई के लिए एक हफ्ते बाद की तारीख मुकर्रर की है.

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राजस्थान के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरोपी नरेश मीणा ने बीते दिनों निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया.   

नरेश मीणा के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस जानबूझकर ऐसे मामले बना रही है, जिससे वह (नरेश) जेल से बाहर न आएं. उन पर कुल 24 मामले हैं और ये सभी राजनीति से प्रेरित हैं.

उपचुनाव के दौरान हुआ था बवाल

बता दें कि पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में हिंसा भड़क गई थी. हिंसा में 20 से ज्यादा स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. पुलिस ने समरावता हिंसा कांड में कुल 61 लोग गिरफ्तार किया था, जिसमें से नरेश मीणा को छोड़कर सभी को जमानत मिल गई है.

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