महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं. अब 31 मार्च तक सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा, होटेल, रेस्टोरेंट पचास फीसदी क्षमता में काम करेंगे. जाहिर सी बात है कि हेल्थ और एंसेशिंयल सर्विसेज के लिए ये नियम लागू नहीं है. किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी. शादी में शामिल होने के लिए 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं, और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों की इजाजत दी गई है. कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के हाथ पर स्टांप लगेगी. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 हजार के करीब नए केस आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है. महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया है. लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है लेकिन लोग मान नहीं रहे. देखें मुंबई मेट्रो, शशि तुषार शर्मा के साथ.