MP: विदिशा में बकरीद पर पाड़ा काटने की अनुमति को लेकर विवाद, मामला पहुंचा हाईकोर्ट और फिर प्रशासन के पास

विदिशा के हैदरगढ़ गांव में बकरीद पर पाड़ा काटने को लेकर विवाद हो गया. गांव के भूरा मियां ने तीन दिन तक कुर्बानी के लिए पंचायत से अनुमति मांगी, लेकिन सरपंच ने नियमों का हवाला देकर मना कर दिया. मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां से फटकार लगने पर केस दोबारा प्रशासन के पास पहुंचा. अब निर्णय एसडीएम लेंगे.

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बकरीद पर पाड़ा काटने के को लेकर विवाद बकरीद पर पाड़ा काटने के को लेकर विवाद

विवेक सिंह ठाकुर

  • विदिशा,
  • 04 जून 2025,
  • अपडेटेड 7:48 PM IST

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के हैदरगढ़ गांव में बकरीद के मौके पर पाड़ा (भैंस का बछड़ा) काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय के भूरा मियां ने गांव की पंचायत को तीन दिन तक कुर्बानी के लिए अनुमति देने का आवेदन दिया था. लेकिन पंचायत के सरपंच सुनील विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत पशुपति शाला अधिनियम 1988 का हवाला देते हुए खुले में पाड़ा काटे जाने की अनुमति से इनकार कर दिया.

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इसके बाद भूरा मियां ने मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया. हाई कोर्ट ने इसे स्थानीय प्रशासन का मामला बताते हुए फटकार लगाई और मामले को जिला प्रशासन को सौंप दिया. अब फैसला एसडीएम लेंगे कि ईद के मौके पर बकरे की कुर्बानी दी जाएगी या पाड़े की.

बकरीद पर पाड़ा काटने के लेकर हुआ विवाद

गांव के हिंदू समुदाय में इस विषय को लेकर नाराजगी है. उनका कहना है कि इससे गांव की सौहार्द भावना प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पाड़ा काटने की अनुमति न दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में दो आतंकियों की गिरफ्तारी भी ईद के आसपास गांव से हुई थी जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है.

बकरीद पर कुर्बानी को लेकर तनाव

वहीं मुस्लिम समाज के कुछ पदाधिकारियों ने भी कहा है कि कुर्बानी नियमों के तहत ही दी जानी चाहिए ताकि शांति बनी रहे.

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