राजगढ़: मानसिक रूप से कमजोर युवक के साथ 'तालिबानी' सलूक; 6 आरोपी गिरफ्तार, 6 अब भी फरार

Rajgarh News: राजगढ़ जिले के दिलावरा गांव में मानसिक रूप से कमजोर युवक के साथ मारपीट और मुंडन करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बाकी 6 आरोपियों की तलाश जारी है.

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पुलिस गाड़ी खराब होने पर पैदल कोर्ट ले जाए गए आरोपी.(Photo:ITG) पुलिस गाड़ी खराब होने पर पैदल कोर्ट ले जाए गए आरोपी.(Photo:ITG)

पंकज शर्मा

  • राजगढ़,
  • 22 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 4:43 PM IST

MP News: राजगढ़ जिले में मानसिक रूप से कमजोर युवक के साथ अमानवीय कृत्य की खबर 'आजतक' पर दिखाए जाने के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने कुल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिनमें से 6 आरोपी अब भी फरार हैं.

वायरल हुए वीडियो में कुछ युवक की दाढ़ी और सिर के बाल काटकर उसका मुंडन करते और उसके साथ मारपीट करते नजर आए थे. वीडियो सामने आने के बाद जिले में आक्रोश की स्थिति बन गई थी. मामले का खुलासा SDOP अरविंद सिंह राठौर ने किया.

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SDOP अरविंद सिंह राठौर ने बताया कि दिलावरा गांव निवासी मां सरजूबाई की शिकायत पर उनके बेटे दुर्गेश तंवर के साथ हुई मारपीट के मामले में कोतवाली थाना राजगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायत में बताया गया कि दुर्गेश तंवर मानसिक रूप से कमजोर है और मजदूरी कर जीवनयापन करता है. 

घटना के दिन वह दिलावरा गांव पहुंचा था, जहां कुछ लोगों ने उसे संदिग्ध और अपराधी समझ लिया. आरोप है कि गांव के कुछ युवकों ने दुर्गेश के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसके सिर के बाल और दाढ़ी काटकर जबरन मुंडन कर दिया.

इसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे पीड़ित को मानसिक और सामाजिक रूप से गहरा आघात पहुंचा.

पुलिस जांच में सामने आया कि इस कृत्य में कुल 12 लोग शामिल थे. बुधवार को गोरधन, मोड़सिंह, मांगीलाल, पवन, बालू और भारत नामक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपी दिलावरा गांव के निवासी हैं. 

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पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. बताया गया कि पुलिस वाहन खराब होने के कारण आरोपियों को पैदल ही कोर्ट तक ले जाना पड़ा.

SDOP राठौर ने बताया कि शेष 6 फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने साफ किया है कि इस प्रकार की कानून व्यवस्था भंग करने वाली और मानव गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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