पहलगाम अटैक के बाद 'देश छोड़ो' आदेश... इधर पाकिस्तानी पिता और भारतीय मांओं से पैदा 9 बच्चों को लेकर असमंजस में डूबे MP के अफसर

मध्य प्रदेश में 14 लोगों को देश छोड़ना था, जिसमें ये 9 बच्चे भी शामिल हैं. इनमें से 3 लोग पाकिस्तान जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति दिल्ली में है, जहां उसका मामला विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय देख रहा है. मध्य प्रदेश में अभी 228 पाकिस्तानी नागरिक अलग-अलग वीजा पर रह रहे हैं.

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अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी बच्ची अपने परिवार के साथ देश जाने का इंतजार करती हुई. अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी बच्ची अपने परिवार के साथ देश जाने का इंतजार करती हुई.

aajtak.in

  • भोपाल,
  • 29 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 1:07 PM IST

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है. इस बीच, मध्य प्रदेश में 9 बच्चों को लेकर प्रशासन असमंजस में है, जिनके पिता पाकिस्तानी और मां भारतीय हैं.
 
मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि इन 9 बच्चों में से 4 इंदौर, 3 जबलपुर और 2 भोपाल में अपनी मांओं के साथ रहते हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने केंद्र सरकार से इन बच्चों के बारे में सलाह मांगी है. इसके अलावा, एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने 25 अप्रैल को भोपाल में दीर्घकालिक वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया था, उसके मामले में भी सलाह मांगी गई है." 

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14 लोगों को देश छोड़ने का आदेश
केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 14 लोगों को देश छोड़ना था, जिसमें ये 9 बच्चे भी शामिल हैं. इनमें से 3 लोग पाकिस्तान जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति दिल्ली में है, जहां उसका मामला विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय देख रहा है. मध्य प्रदेश में अभी 228 पाकिस्तानी नागरिक अलग-अलग वीजा पर रह रहे हैं.

सख्ती से पेश आएगी सरकार
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा तक भारत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसे लोगों को 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. यह कड़ा कदम पहलगाम हमले के बाद लिया गया, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली थी.

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वीजा रद्द, समय सीमा तय
केंद्र ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के 14 तरह के वीजा रद्द कर दिए, जैसे व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री वीजा. हालांकि, दीर्घकालिक वीजा (LTV) और राजनयिक वीजा वाले लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा. इसके अलावा, सार्क वीजा वाले लोगों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना था. वहीं, व्यापार, पर्यटक, पत्रकार जैसे वीजा वाले लोगों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ना था. इसके साथ ही इलाज कराने आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी. गृह मंत्रालय ने कहा कि अब किसी भी पाकिस्तानी को नया वीजा नहीं दिया जाएगा.

अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश
25 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर कहा कि कोई भी पाकिस्तानी तय समय सीमा के बाद भारत में न रहे. इसके बाद, गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिक समय पर देश छोड़ दें.

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