इंदौर ट्रक एक्सीडेंट: 3 की मौत, 10 घायल; नशेड़ी ड्राइवर पर NSA लगाने की तैयारी

Indore Accident: पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुलशेर के सहयोगी शंकर ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन के मालिक पर भी मामला दर्ज किया जा सकता है.

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इंदौर में ड्राइवर ने ट्रक से जमकर कहर बरपाया.(Photo:PTI) इंदौर में ड्राइवर ने ट्रक से जमकर कहर बरपाया.(Photo:PTI)

aajtak.in

  • इंदौर ,
  • 19 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:43 PM IST

MP News: इंदौर में नशे में धुत होकर तीन राहगीरों को कुचलने के आरोपी 50 वर्षीय ट्रक चालक पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई हो सकती है. धार जिले के रहने वाले ट्रक चालक गुलशेर (50) को हादसे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत ने उसे 21 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. 

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एक अधिकारी ने कहा, "गुलशेर के ख़िलाफ़ पहले भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक महिला से छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने और घोड़ी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप शामिल हैं. इंदौर पुलिस धार ज़िला प्रशासन से उसके ख़िलाफ़ NSA के तहत कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकती है."

पुलिस उपायुक्त (DCP) श्रीकृष्ण लालचंदानी ने कहा कि गुलशेर इतने नशे में था कि उसे पता ही नहीं था कि वह किस रास्ते से गाड़ी चला रहा है.

डीसीपी ने कहा, "उसे पोलो ग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में सामान पहुंचाना था, लेकिन उसने ट्रक को भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट रोड की ओर मोड़ दिया. जैसे ही उसने पहली कार को टक्कर मारी, उसे लगा कि अंदर बैठा व्यक्ति मर गया है. घबराकर उसने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की. एयरपोर्ट रोड पर भारी ट्रैफिक होने के कारण, वह गाड़ियों को टक्कर मारता रहा. एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने किसी तरह ट्रक को रोका और उसे बाहर निकाला."

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मेडिकल जांच में गुलशेर के प्रति 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम अल्कोहल की जगह आंकड़ा 200 मिलीग्राम पाया गया.

पुलिस के अनुसार, उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब पीकर गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि इंदौर रविवार रात व्यस्त एयरपोर्ट रोड पर ट्रक ने 3 लोगों की जान ले ली और इस घटना में 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. 

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