मध्य प्रदेश के झाबुआ में पदस्थ पुलिस कांस्टेबल मुबारिक शेख के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. मामला पहचान छिपाकर संबंध बनाने, कोर्ट मैरिज के बाद तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने और अवैध गर्भपात कराने जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा है. पीड़िता ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल ने उसे 'अनिल सोलंकी' बनकर पहले प्रेमजाल में फंसाया. फिर शारीरिक संबंध बनाते हुए चार बार गर्भपात कराया.
पहचान छिपाकर लिव-इन में रखा, फिर हुई कोर्ट मैरिज
पीड़िता का कहना है कि 2014 में कॉलेज के पहले वर्ष में उसकी मुलाकात अनिल सोलंकी से हुई, जो खंडवा में कांस्टेबल के रूप में तैनात था. चार वर्षों तक दोनों लिव-इन में रहे. 2019 में जब उसने अनिल की वर्दी पर 'मुबारिक शेख' लिखा देखा, तब असलियत का पता चला. सवाल करने पर आरोपी ने कहा कि दोस्ती करने के लिए नाम छिपाया था.
यह भी पढ़ें: झाबुआ में दर्दनाक सड़क हादसा, दंपति और बच्चे की मौत, 15 से अधिक घायल
पीड़िता के अनुसार, तब तक आरोपी ने कई बार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. 2019 में पीड़िता ने खंडवा एसपी को शिकायत दी, तब जाकर आरोपी ने जुलाई 2020 में कोर्ट मैरिज की और बाद में मंदिर में भी विवाह किया. इसके बाद दोनों कुछ महीने साथ रहे, लेकिन परिवार से मिलाने की बात कहने पर मुबारिक ने टालमटोल शुरू कर दिया.
दूसरी शादी की सच्चाई इंस्टाग्राम से सामने आई
मुबारिक ने बाद में पीड़िता को बिना बताए झाबुआ ट्रांसफर करवा लिया और खुद वहीं चला गया. वह पत्नी को यह कहकर खंडवा में छोड़ गया कि झाबुआ में किराए का मकान मिलते ही बुला लेगा. कई महीने बीत जाने के बाद जब पीड़िता इंस्टाग्राम देख रही थी, तो उसे मुबारिक की एक महिला के साथ फोटो मिली. फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर महिला ने बताया कि वह मुबारिक की पत्नी है और उनके दो बच्चे भी हैं.
जब पीड़िता ने इस बारे में मुबारिक से सवाल किया तो उसने गाली-गलौज की और धमकी दी. पीड़िता ने बताया कि वह उस समय ढाई महीने की गर्भवती थी, लेकिन मुबारिक ने जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया.
गंभीर धाराओं में केस दर्ज
पूरे घटनाक्रम से मानसिक रूप से परेशान पीड़िता ने अंततः झाबुआ पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल मुबारिक शेख के खिलाफ IPC की धारा 498A (पत्नी से क्रूरता), 494 (तलाक दिए बिना दूसरी शादी), 313 (अवैध गर्भपात), और 294 (गाली-गलौज) के तहत मामला दर्ज कर केस डायरी खंडवा भेज दी है.
चंद्रभान सिंह भदौरिया / रवीश पाल सिंह