मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया गया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
पायलटों ने की थी शिकायत
दरअसल, कई पायलटों ने शिकायत की थी कि भोपाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय पटाखों या लेजर बीम की वजह से पायलट्स की आंखों के सामने तेज रौशनी आ जाती है जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है. इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिख संभावित खतरों के बारे में बताया था.
इसी पर कार्रवाई करते हुए अब भोपाल जिला प्रशासन ने राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में लेजर बीम लाइट, आसमानी आतिशबाजी और ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश के तहत लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहे और करोंद चौराहे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं.
इन इलाकों में आतिशबाजी पर लगी रोक
लालघाटी क्षेत्र से संत नगर तक, लालघाटी से हवाईअड्डा तक, हवाईअड्डा से मुबारकपुर चौराहा और हवाईअड्डा से करोंद चौराहे तक किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान हवाई पटाखे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. आदेश में स्पष्ट लिखा है कि विवाह समारोह, अन्य आयोजनों के दौरान भी छूट नहीं मिलेगी.
इन इलाकों में नहीं उड़ेगा ड्रोन
लालघाटी से संत नगर, बैरागढ़, मुबारकपुर चौराहा, करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकबुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम-लाईट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
रवीश पाल सिंह