'अब शादी, फिर बच्चे होंगे, ये चलता रहेगा...', SC ने नहीं बढ़ाई विकास यादव की जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी. विकास यादव ने शादी के बाद की रस्में निभाने के लिए जमानत बढ़ाने की अपील की थी. इससे पहले 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके दौरान उसने शादी की.

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विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज (Photo: ITG) विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज (Photo: ITG)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 26 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 6:25 PM IST

नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया. विकास यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसकी जमानत बढ़ाने की याचिका को ठुकरा दिया गया था.

विकास यादव ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि उसकी शादी 5 सितंबर को हुई है और उसे शादी के बाद की रस्में निभाने के लिए कुछ समय चाहिए. इस आधार पर उसने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी.बेंच ने कहा, अब शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, यह चलता रहेगा.

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अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इसी साल 1 सितंबर को विकास यादव को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह विवाह कर सके. इस अवधि में विकास यादव ने शादी करने की पुष्टि तस्वीरों के जरिए अदालत को दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि शादी के बाद की रस्में पूरी करने के लिए जमानत की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी.

दिल्ली हाईकोर्ट में भी विकास यादव की मांग खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने माना कि इस मामले में कोई अतिरिक्त राहत देने का आधार नहीं बनता.

विकास यादव ने 2002 में नीतीश कटारा हत्या की थी

विकास यादव को नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी करार दिया गया था और वह उम्रकैद की सजा काट रहा है. यह मामला 2002 का है और इसे देश के चर्चित ऑनर किलिंग मामलों में से एक माना जाता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विकास यादव को वापस जेल लौटना होगा.

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