लखीमपुर हिंसाः आशीष मिश्रा की जमानत का केस SC में, बनाई जाएगी नई बेंच

लखीमपुर खीरी हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. इस हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने आशीष की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गठित होगी बेंच (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गठित होगी बेंच (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 1:54 PM IST
  • लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए थे चार किसान
  • आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी जमानत 

यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत का मसला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई के लिए 16 मार्च को बेंच गठित करेगा.

सीजेआई ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के लिए 16 मार्च को बेंच गठित की जाएगी. लखीमपुर खीरी की हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी.

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लखीमपुर खीरी के निघासन में हुई हिंसा में चार किसान मारे गए थे. हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब विशेष पीठ का गठन करेगा.

आशीष मिश्रा पर चार प्रदर्शनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है. किसानों ने इस घटना के बाद वाहन चालक और अन्य की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसी लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि आशीष को मिली जमानत के आधार पर इस केस के अन्य आरोपी भी जमानत की मांग कर रहे हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जैसे ही आशीष को जमानत मिली, इस मामले से जुड़े प्रमुख गवाह पर हमला किया गया. प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है.

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