सुनवाई के दौरान जज पर लगाए थे आरोप, बढ़ीं याचिकाकर्ता की मुश्किलें... दिल्ली HC ने दिए कार्रवाई के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ में एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जज पर ही कई आरोप लगा दिए थे. अब जज ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता शक्तिचंद राणा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं. शक्तिचंद राणा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए? 

Advertisement
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:32 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट में 14 दिसंबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जजों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कही गई अनाप-शनाप बातों को लेकर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अब रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए.

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट में जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का नोटिस जारी करने का निर्देश हाईकोर्ट रजिस्ट्री की दिया गया है. संबंधित जज की ओर से स्वत: संज्ञान लेने के बाद आरोपी शक्तिचंद राणा को इसे लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है.

हाईकोर्ट से रजिस्ट्री को जारी निर्देश में कहा गया है कि खुली अदालत में जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहने के आरोप में क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए. गौरतलब है कि शक्तिचंद राणा की ओर से दाखिल की गई याचिका पर 14 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई हो रही थी.

आरोप है कि याचिकाकर्ता शक्तिचंद राणा ने दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट की गरिमा और मर्यादा की अनदेखी करते हुए जो मन में आया, बोलना शुरू कर दिया. शक्तिचंद राणा ने जज पर भी आरोप लगाए. कहा जा रहा है कि शक्तिचंद राणा ने सभी हदें पार कर दीं, तब दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कोर्ट की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक अब याचिकाकर्ता के रिहाइश वाले इलाके पंचशील विहार वाले थाने के एसएचओ, ईमेल के साथ साथ  दस्ती भी यानी राणा के घर पर भी नोटिस भेजा जा रहा है. राणा को इस नोटिस का जवाब 30 जनवरी को होने वाली इस मामले की अगली सुनवाई से पहले दाखिल करना होगा. उन्हें बताना होगा की आखिर उन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदाराना और मनमाने बयान क्यों और किस मंशा से दिए थे?

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement