दिल्ली हाईकोर्ट में 14 दिसंबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जजों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कही गई अनाप-शनाप बातों को लेकर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अब रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट में जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का नोटिस जारी करने का निर्देश हाईकोर्ट रजिस्ट्री की दिया गया है. संबंधित जज की ओर से स्वत: संज्ञान लेने के बाद आरोपी शक्तिचंद राणा को इसे लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है.
हाईकोर्ट से रजिस्ट्री को जारी निर्देश में कहा गया है कि खुली अदालत में जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहने के आरोप में क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए. गौरतलब है कि शक्तिचंद राणा की ओर से दाखिल की गई याचिका पर 14 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई हो रही थी.
आरोप है कि याचिकाकर्ता शक्तिचंद राणा ने दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट की गरिमा और मर्यादा की अनदेखी करते हुए जो मन में आया, बोलना शुरू कर दिया. शक्तिचंद राणा ने जज पर भी आरोप लगाए. कहा जा रहा है कि शक्तिचंद राणा ने सभी हदें पार कर दीं, तब दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कोर्ट की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया.
जानकारी के मुताबिक अब याचिकाकर्ता के रिहाइश वाले इलाके पंचशील विहार वाले थाने के एसएचओ, ईमेल के साथ साथ दस्ती भी यानी राणा के घर पर भी नोटिस भेजा जा रहा है. राणा को इस नोटिस का जवाब 30 जनवरी को होने वाली इस मामले की अगली सुनवाई से पहले दाखिल करना होगा. उन्हें बताना होगा की आखिर उन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदाराना और मनमाने बयान क्यों और किस मंशा से दिए थे?
संजय शर्मा