दिल्ली BMW हादसे में आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. कोर्ट अब 27 सितंबर को इस मामले में आदेश सुनाएगा.
सुनवाई के दौरान अदालत ने घटना की CCTV फुटेज देखी. दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि न्यू लाइफ नर्सिंग होम गंभीर बीमारियों और हादसों में हताहत लोगों का आकस्मिक इलाज करने के लिए उचित नहीं है. पुलिस ने कहा कि हादसे के पास कई स्पेशियलिटी हॉस्पिटल थे, लेकिन घायल को वहां नहीं ले जाया गया.
27 सितंबर को कोर्ट आदेश सुनाएगा
इस पर गगनप्रीत के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने घायल पति को छोड़कर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया. वकील ने कहा कि यदि ऐसे ही आरोप लगाए जाते रहे तो कोई भी घायल की मदद नहीं करेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि पीसीआर को भी कॉल की गई थी और फोन पुलिस को सौंप दिया गया है. वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया.
कोर्ट ने सभी पक्षों के लिखित जवाब भी दर्ज किए. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज अदालत को सौंपा. हादसे में गगनप्रीत की BMW ने बाइक सवार कपल को टक्कर मारी थी. इस हादसे में फाइनेंस विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (52) की मौत हुई थी.
कोर्ट ने घटना की CCTV फुटेज देखी
आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है. कोर्ट की अगली सुनवाई और 27 सितंबर का फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा. सभी पक्ष अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और सुरक्षा व न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है.
संजय शर्मा / अनीषा माथुर