दिल्ली के SDPI अध्यक्ष और PFI के पूर्व मीडिया प्रभारी को सशर्त जमानत, बिना परमिशन नहीं छोड़ सकेंगे देश

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली SDPI के अध्यक्ष और पीएफआई के पूर्व मीडिया प्रभारी को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी बना इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी हर 14 दिन पर SHO को रिपोर्ट करेंगे.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:33 PM IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के दिल्ली के अध्यक्ष इसरार अली खान और प्रतिबंधित संगठन PFI के पूर्व मीडिया प्रभारी मोहम्मद शामून को सशर्त ज़मानत दे दी है. 

कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्ता नहीं मिली है. सशर्त जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी हर 14 दिन पर SHO को रिपोर्ट करेंगे.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि जब भी जांच अधिकारी इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो आरोपियों को पेश होना होगा. इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी बिना कोर्ट की इजाज़त के देश छोड़ कर नहीं जाएंगे.

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को दिल्ली से बाहर जाने से पहले IO को जानकारी देनी होगी. आऱोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि दोनों आरोपी PFI के एजेंडे को बढ़ाने की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे.

उन पर आरोप है कि दोनों लोग PFI को भारत सरकार द्वारा बैन किए जाने का बदला लेना चाहते थे. लिहाजा वह लोगों को भड़काने की साज़िश रच रहे थे. इतना ही नहीं, दोनों पर PFI के समर्थन में नारे लगाने का भी आरोप है. दोनों आरोपियों को  UAPA के तहत 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

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