अगर ऑनलाइन आ जाए गलत सामान तो बिना वकील ऐसे करें केस, है एकदम आसान!

आप क्या करते हैं जब आपका इंश्योरेंस क्लेम गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नकली सामान डिलीवर कर देता है? हम कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेन फाइल करते हैं. हमें इसका सही लाभ समय से मिल जाए, इसके लिए कंप्लेन फाइल करने का सही तरीका जानना जरूरी है.

Advertisement
ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाए नकली समान तो ऐसे करें कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन (Photo - Pexels) ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाए नकली समान तो ऐसे करें कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन (Photo - Pexels)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 23 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 2:45 PM IST

अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग में कोई खराब प्रोडक्ट मिलता है, या किसी सर्विस से आपको नुकसान पहुंचता है, तो आप कहां कंप्लेन करेंगे. इसका जवाब सीधा है—कंज्यूमर कमीशन से संपर्क करें। कम से कम, सिस्टम तो यही वादा करता है. यहां Consumer Protection Act, 2019 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.

भारत के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर कमिशन रिफंड, प्रोडक्ट बदलने और मुआवज़ा देने का आदेश दे सकते हैं. फिर भी कंज्यूमर कमिशन में लोगों के लाखों कंप्लेन पेंडिंग में हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से सहायता लेने के लिए अपनी कंप्लेन फाइल करने का सही प्रोसेस जानना भी बहुत जरूरी है.  यहां बताया गया है कि कंज्यूमर कम्प्लेंट कैसे फाइल करें, कहां फाइल करें, और अपने केस को मज़बूत बनाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.

Advertisement

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया और “जागो ग्राहक जागो” कैंपेन के ज़रिए मशहूर हुआ, भारत का तीन-स्तरीय कंज्यूमर विवाद निवारण सिस्टम—जिला, राज्य और राष्ट्रीय कमीशन को पारंपरिक अदालतों के एक तेज, किफायती और सुलभ विकल्प के तौर पर तैयार किया गया थाच कागजों पर, यह एक आदर्श सिस्टम है.

यहां कंज्यूमर बिना वकील के शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बहुत कम कोर्ट फीस दे सकते हैं और रिफ़ंड और सामान बदलने से लेकर नुकसान के मुआवजे तक हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन फायदों और हकीकत के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है. क्योंकि, कंज्यूमर फोरम और कमीशन में पेंडिंग केस के आंकड़े तो यही कहते हैं. 

अभी उपभोक्ता आयोगों में 5.8 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं. उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, राज्य आयोगों में 35% मामले तीन साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं. 2020 से 2024 के बीच, आयोगों में दायर 7.6 लाख मामलों में से लगभग 11% मामले अनसुलझे ही रहे. 

Advertisement

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में राज्य आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के आधे से ज़्यादा पद खाली थे. असल में, राज्य और ज़िला स्तर पर सदस्यों के लगभग 40% पद अभी भी खाली हैं, और सिर्फ़ चार राज्य आयोगों में ही पूरा स्टाफ़ मौजूद है. इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि आधे राज्य आयोग और एक-तिहाई ज़िला आयोग बिना अध्यक्ष के ही काम कर रहे हैं.

इस कानून का सही तरीके से किया जाए इस्तेमाल
इसके बावजूद भी उपभोक्ता आयोग आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सबसे सुलभ कानूनी उपायों में से एक बना हुआ है, लेकिन तभी, जब उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए.BSK लीगल के संजय के. चड्ढा बताते हैं कि इसके लिए वकील की कोई ज़रूरत नहीं है. शिकायत सादे कागज़ पर लिखकर जमा की जा सकती है.

लोगों के बीच रहती हैं कई गलतफहमियां
यह व्यवस्था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है. यह सरलता जान-बूझकर रखी गई है. यह बाधाओं को कम करती है और व्यक्तियों को सशक्त बनाती है.हालांकि, सुलभता के कारण अक्सर गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं.अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) के मामले में कानून बिल्कुल स्पष्ट है. आपको उसी आयोग से संपर्क करना चाहिए, जहां आप रहते हैं, न कि उस आयोग से जो भौगोलिक रूप से आपके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक हो.

Advertisement

उदाहरण के लिए, गुड़गांव का कोई निवासी सिर्फ इसलिए दिल्ली में केस दायर नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके ज़्यादा करीब है. इसी तरह, उत्पाद या सेवा का मूल्य ही यह तय करता है कि केस की सुनवाई कौन-सा आयोग करेगा. ₹50 लाख से कम होने पर जिला आयोग, ₹50 लाख से ₹2 करोड़ के बीच होने पर राज्य आयोग, और ₹2 करोड़ से ज़्यादा होने पर राष्ट्रीय आयोग में निपटारा होता है. 

कंप्लेन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट रखना महत्वपूर्ण
सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह मूल्यांकन उत्पाद की कीमत के आधार पर किया जाता है, न कि मांगे गए मुआवजे के आधार पर. इससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि कोई भी शिकायत उतनी ही मजबूत होती है, जितनी कि उसके साथ मौजूद दस्तावेज. रसीदें, ईमेल, शिकायत के रिकॉर्ड और समय-सीमा से जुड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. फिर भी, कई उपभोक्ता इन रिकॉर्ड को संभालकर नहीं रखते या फिर किसी खराबी की शिकायत करने में देर कर देते हैं.

सुनीता रंजन, जो कि एक उपभोक्ता वकील हैं, उन्हें अक्सर यह कमी देखने को मिलती है. वह कहती हैं कि ग्राहक बार-बार अपने आरोप दोहराते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि कानून और आयोग किस तरह काम करते हैं. खासकर बीमा से जुड़े विवादों में, पहले से मौजूद बीमारियों या स्थितियों के बारे में जानकारी न देने से दावा कमजोर पड़ जाता है.

Advertisement

 चड्ढा भी जोर देकर कहते हैं, बीमा अनुबंध अटमोस्ट गुड फेथ (utmost good faith) पर आधारित होते हैं. अगर पूरी जानकारी न दी जाए, तो दावा मंज़ूर नहीं होगा. प्रक्रियागत चूकें भी उतनी ही आम हैं. उपभोक्ता अक्सर गलत पक्षों पर मुकदमा कर देते हैं. पक्षों के मेमो को गलत समझ लेते हैं, या हलफनामों को नोटरी से प्रमाणित करवाना भूल जाते हैं. मुआवजे के दावे या तो अस्पष्ट होते हैं या अधूरे. सुनीता रंजन बताती हैं कि अदालतें आपकी मांग से आगे नहीं जा सकतीं और वे उन मामलों को याद करते हैं जिनमें शिकायतकर्ताओं ने बाद में मूल दावे से ज़्यादा की मांग की थी.

यह सिर्फ़ व्यक्तिगत गलती नहीं है. यह लीगल लिट्रेसी से जुड़ा एक व्यवस्थागत मुद्दा है. कानून के लिए वकील की जरूरत भले ही न हो, लेकिन इसके लिए स्पष्टता, तैयारी और प्रक्रियागत अनुशासन की जरूरत जरूर होती है.कंज्यूमर आयोगों को नागरिकों को शक्तिशाली निगमों के खिलाफ सशक्त बनाने के लिए बनाया गया था.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement