'न्याय अधूरा लग रहा...', दोषियों को उम्रकैद मिलने से नाखुश अंकिता भंडारी के परिजन, किया बड़ा ऐलान

कोटद्वार की सिविल कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने माना कि तीनों ने मिलकर हत्या कर शव छुपाया. परिजन फैसले से असंतुष्ट हैं और हाईकोर्ट में अपील कर दोषियों को फांसी दिलाने की बात कह रहे हैं.

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अंकिता के माता-पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांगी अंकिता के माता-पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांगी

अंकित शर्मा

  • कोटद्वार,
  • 30 मई 2025,
  • अपडेटेड 11:31 PM IST

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार के सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह मामला करीब दो साल आठ महीने तक अदालत में चला. कोर्ट ने माना कि तीनों दोषियों ने मिलकर अंकिता की हत्या की और उसके शव को छिपाने की साजिश रची. सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर लाया गया और जेल भेज दिया गया.

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अंकिता के माता-पिता ने की दोषियों को फांसी देअने की मांग 

हालांकि पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है. अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी. उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और दोषियों को फांसी दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे.

अंकिता की मां सोनी भंडारी ने भी कोर्ट के फैसले को अधूरा न्याय बताया. उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी की हत्या की गई, उसके लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है. बता दें, अंकिता भंडारी की हत्या के इस मामले ने राज्यभर में लोगों को झकझोर दिया था और इसे लेकर कई दिनों तक जनआक्रोश भी देखने को मिला था. अब परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. 

दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे 

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अंकिता भंडारी हत्या मामले में एसआईटी की तरफ से जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी. इसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी की.

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