बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की तलाश में 9 राज्यों में छापे, पंजाब से गोवा तक 8 टीमें तैनात

फरार चल रहे विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस की 8 टीमें पूरे देश में छापेमारी कर रही हैं. दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और गोवा में अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी चल रही है, लेकिन अब्बास अभी तक पकड़ा नहीं गया है. उसके खिलाफ कोर्ट ने NBW जारी किया था.

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मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (File Photo) मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (File Photo)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 22 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 1:11 PM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है. अब मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ से लेकर गोवा तक छापेमारी की जा रही है. लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई, जो देशभर में कई लोकेशन पर रेड मार रही है. 

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उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और गोवा में अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी चल रही है. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. उस पर धोखाधड़ी से असलहे का लाइसेंस ट्रांसफर कराने का मामला दर्ज है. इसी मामले में अब्बास अंसारी फरार चल रहा है.

क्या है पूरा मामला

लखनऊ की एक कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया हुआ है. इसके बाद से ही अब्बास फरार हैं. जिसके मद्देनजर अब्बास को लगातार पुलिश गिरफ्तार करने के लिए ढ़ूंढ रही है. लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया था. 

उन पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है.  अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. 

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एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाल में ही उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को भी खारिज कर दी थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ पहले से ही अपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके और शस्त्र लाइसेंस मामले में अरेस्ट वारंट भी 14 जुलाई को जारी किया जा चुका है, जिसके चलते अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती और अग्रिम जमानत खारिज की जाती है.

 

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