UP में गोवध पर 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोवध के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है. प्रदेश में गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो-PTI) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो-PTI)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 09 जून 2020,
  • अपडेटेड 11:21 PM IST

  • गोवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना
  • अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोवध के मामले में कड़े सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है. प्रदेश में गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है. वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा.

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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाई है. गोवध का यह अध्यादेश मंगलवार को कैबिनेट ने पास कर दिया जो 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगा. ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई.

राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 लाने का फैसला किया है. इस अध्यादेश को लाने और उसके स्थान पर विधानमंडल में विधेयक पेश कर पुन: पारित कराये जाने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है. राज्य विधानमंडल का सत्र ना होने और शीघ्र कार्रवाई किये जाने के मद्देनजर अध्यादेश लाने का फैसला किया गया.

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अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून, 1955 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाने के साथ गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णत: रोकना है. जबकि इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी.

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