UP TET 2021: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास हुए अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर लगी रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP TET 2021 पास हुए अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर लगी रोक बढ़ा दी है. UP TET 2021 परीक्षा 23  जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज,
  • 17 मई 2022,
  • अपडेटेड 10:31 PM IST
  • 23 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी परीक्षा
  • 8 अप्रैल को घोषित किया गया था रिजल्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक बढ़ा दी है. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में एनसीटीई को मोहलत देते हुए 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

प्रतीक मिश्रा और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है. याची पक्ष का तर्क है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई (नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है. 

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यूपी TET के प्रमाण पत्र न हों जारी

याचिका में कहा गया है कि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे, लिहाजा यूपी टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है. 

23 जनवरी को आयोजित हुई थी परीक्षा

बता दें कि UP TET 2021 की परीक्षा 23  जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी, इसका रिजल्ट 8 अप्रैल को घोषित किया गया  था. यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक बनने के लिए यूपी TET पास होना अनिवार्य है.
 

 

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