सपा सांसद आजम खान को HC से झटका, अधिग्रहित जमीन मामले में ट्रस्ट की याचिका खारिज

रामपुर से सपा (SP) सांसद मोहम्मद आजम खान (azam khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. सपा सांसद को कानून व शर्तों का उल्लंघन करना पड़ा भारी पड़ा है

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सपा सांसद आजम खान. (फाइल फोटो) सपा सांसद आजम खान. (फाइल फोटो)

कुमार अभिषेक / पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज ,
  • 06 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 11:02 PM IST
  • एडीएम वित्त की कार्रवाई को कोर्ट ने बताया वैध
  • जौहर ट्रस्ट की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

रामपुर से सपा (SP) सांसद मोहम्मद आजम खान (azam khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. सपा सांसद को कानून व शर्तों का उल्लंघन करना भारी पड़ा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडीएम वित्त के अतिरिक्त अधिग्रहण वापस लेने के आदेश को वैध करार दिया है. कोर्ट ने 12.50 एकड़ जमीन का अतिरिक्त अधिग्रहण वापस ले कर राज्य में निहित करने की कार्यवाही को वैध करार दिया है. 

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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि  यूपी सरकार को जमीन वापस लेने का अधिकार है. कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका भी खारिज कर दी. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए  जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना डीएम की अनुमति के अवैध रूप से ली गई. साथ ही अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया.गांव सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई. किसानों से जबरन बैनामा लिया गया, जिसमें  26 किसानों ने पूर्व मंत्री, ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

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इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यहां निर्माण पांच साल में होना था लेकिन वार्षिक रिपोर्ट भी नहीं दी गई. बता दें कि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी. इस मामले में कोर्ट ने कानूनी उपबंधों व शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर जमीन राज्य में निहित करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया.

 

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