यूपी में गन्ना किसानों का कोई पैसा बकाया नहीं, RTI का सरकार ने दिया जवाब

यूपी में गन्ने के बकाया भुगतान की जानकारी के लिए RTI लगाई गई थी. उसके मुताबिक, 2018-19, 2019-20 में 100 फीसदी भुगतान किया गया है. वहीं पिछले 10 सालों में 5 ऐसे मौके आए हैं जब कुछ बकाया राशि का भुगतान बचा.

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यूपी में बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों का बकाया (सांकेतिक तस्वीर) यूपी में बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों का बकाया (सांकेतिक तस्वीर)

अशोक उपाध्याय

  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST
  • यूपी में गन्ना किसानों का कोई बकाया नहीं है
  • RTI के जवाब में ऐसा कहा गया है, आंकड़े दिए

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers in UP) की कथित बुरी स्थिति की बात हमेशा होती है, लेकिन कागजों पर गौर करे तो स्थिति चौंकाने वाली है. एक तरफ गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर किसान यूनियन सरकार पर हमलावर रहती हैं. सुप्रीम कोर्ट, राज्य का हाई कोर्ट तक सरकार से जवाब मांग चुका है. वहीं दूसरी तरफ RTI ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं. RTI का दावा है कि यूपी में गन्ना किसानों की फिलहाल के सालों में कोई बकाया राशि नहीं है.

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आजतक ने जो RTI से जानकारी मांगी थी, उससे मिली जानकारी के मुताबिक, 2018-19, 2019-20 में 100 फीसदी भुगतान किया गया है. वहीं पिछले 10 सालों में 5 ऐसे मौके आए हैं जब कुछ बकाया राशि का भुगतान बचा. योगी सरकार से पहले अखिलेश यादव की सपा सरकार में तीन बार गन्ना किसानों का 100 फीसदी भुगतान किया गया.

UP में गन्ना किसानों का कब कितना बकाया रहा, देखें

गन्ना भुगतान को लेकर दायर RTI में दो सवाल पूछे गए थे -
1. यूपी में शुगर मिलों पर किसानों का कितना रुपया बकाया है? पिछले 10 सालों में किस साल कितना बकाया था, उसकी लिस्ट.
2. शुगर मिल को गन्ना पहुंचाने के बाद किसानों को औसतन कितने दिनों में उसकी पेमेंट मिल जाती है?

RTI के जवाब में क्या कहा गया

यूपी सरकार के गन्ना और चीनी आयुक्त की तरफ से हमें जवाब आया. पहले सवाल के जवाब में बताया गया कि 2018-19 और 2019-20 में किसानों का कोई पैसा बकाया नहीं है. इसी तरह अखिलेश यादव की सरकार के वक्त 2013-14, 2014-15 and 2015-16 में भी किसानों को 100 फीसदी भुगतान कर दिया गया था. जवाब के मुताबिक, पांच बार ऐसे मौके आए जब पूरा भुगतान नहीं हुआ.

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दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे नियम बनाए गए हैं कि गन्ना पहुंचने के 14 दिनों के अंदर किसानों को उसकी पेमेंट मिल जाए.

हैरान करता है RTI का जवाब

RTI का जवाब इसलिए चौंकाता है क्योंकि यूपी 2017 चुनाव में गन्ना किसानों का मुद्दा जमकर उठाया गया था. बीजेपी ने मेनिफेस्टो में कहा था कि 14 दिनों के अंदर-अंदर गन्ना किसानों को भुगतान मिला करेगा. साथ ही कहा गया था कि सत्ता में आने पर 120 दिनों में बकाया राशि दिलवाई जाएगी.

गन्ना किसानों के बकाये के मसले पर 4 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और 11 गन्ना उत्पादक राज्यों (यूपी समेत) से जवाब मांगा था. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 7 जुलाई 2021 को यूपी सरकार से इसपर जवाब देने को कहा था. कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा था कि राज्य में गन्ना किसानों का 12 हजार करोड़ रुपये बकाया है. लेकिन अब RTI इससे उलट बात कह रही है.

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