यूपी की राजधानी लखनऊ में आठ नवंबर तक धारा-144 लागू करने का आदेश दिया गया है. कोरोना महामारी के बीच विभिन्न त्योहारों और किसान संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने यह फैसला लिया है. इस दौरान पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.
पुलिस ने लखनऊ में आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के विरोध के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 8 नवंबर तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है. इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा और पांच से अधिक लोगों को बिना अनुमति जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा. पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विधानसभा के आसपास एक किलोमीटर की रेंज में ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ागाड़ी समेत कई अन्य को ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है.
पुलिस के आदेश में कहा गया है कि यूपी शासन द्वारा कोविड के प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करवाया जाए. कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी जगहों में रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम शासन के निर्देशानुसार 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोले जाएंगे. स्वीमिंग पूल्स अभी बंद रहेंगे.
इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवनों के ऊपर व आसपास के एक किलोमीटर की दूरी में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित होगा. अन्य जगहों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग और फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है.
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