CAA के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए पूरे UP में लगाई गई धारा 144

नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है. कहीं भी किसी तरह के प्रदर्शन, जुलूस, सम्मेलन या मशाल जुलूस की इजाजत नहीं है.

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नागरिकता कानून का विरोध (फाइल फोटो) नागरिकता कानून का विरोध (फाइल फोटो)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 19 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:01 AM IST

  • नागरिकता संशोधन कानून पर देश में विरोध
  • पूरे उत्तर प्रदेश में अब धारा 144 लागू की गई

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसक पदर्शन को भी अंजाम दे रहे हैं. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अब धारा 144 लागू कर दी गई है.

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उत्तर प्रदेश के जरिए जारी आदेश के मुताबिक धारा 144 लागू होने के बाद 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के प्रदर्शन, जुलूस, सम्मेलन या मशाल जुलूस की इजाजत नहीं है. अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी. साथ ही पुलिस ने लोगों से प्रदर्शन करने से दूर रहने को कहा है. साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

इस बीच लखनऊ में पुलिस ने मार्च भी निकाला. इस दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने कहा ने किसी को भी भीड़ में शामिल होने या भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है. माता-पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए. बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नागरिकता कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है.

नागरिकता कानून पर विरोध

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इससे पहले नागरिकता संशोधन बिल (सीएए) के खिलाफ समाजवादी पार्टी (एसपी) का विरोध प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में एसपी के सभी विधायकों ने मोदी-योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी और एएमयू में भी नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया.

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